ग्राम सेवक को राज्य सूचना आयोग का नोटिस
राजस्थान सुचना आयोग ने ग्राम सेवक ( सचिव )ग्राम पंचायत जोड़वाडा भीनमाल जालोर द्वारा अपीलार्थी की और से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मागी गई सूचना निर्धारित अवधि निकल जाने के बादजूद सूचना नहीं दिए जाने को गभीरता से लेते हुए ग्राम सेवक को नोटिस जारी कर 21 दिन में अपीलार्थी को सूचना देने ले निर्देश प्रदान किये है |
राजस्थान सुचना आयोग ने ग्राम सेवक ( सचिव )ग्राम पंचायत जोड़वाडा भीनमाल जालोर द्वारा अपीलार्थी की और से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मागी गई सूचना निर्धारित अवधि निकल जाने के बादजूद सूचना नहीं दिए जाने को गभीरता से लेते हुए ग्राम सेवक को नोटिस जारी कर 21 दिन में अपीलार्थी को सूचना देने ले निर्देश प्रदान किये है |
