जालोर ; सुचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तिहत मांगी गयी सुचना निर्धारित समयाविध में, न देने पर आर टी आई एक्टिविस्ट जगदीश आर पुरोहित ने २ अपील राज्य सुचना आयोग में दायर की राज्य सुचना आयोग जयपुर ने [जलदाय विभाग जालोर ] के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी खंड भीनमाल को जरिये नोटिश के निर्देशित किया गया है ,की आवेदक जगदीश आर पुरोहित द्वारा मांगी गयी सुचना समयाविध २१ दिन में सुचना उपलब्ध कराये .और एक कॉपी राज्य सुचना आयोग जयपुर को भेजे .ऐसा न होने पर .सुचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धरा [२०]१ और [२०]२ के सजा के प्रावधान है... ,

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