जालौर, सुचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तिहत, आर टी आई एक्टिविस्ट जगदीश आर पुरोहित द्वारा किये गए आवेदन ,प्रथम अपील, के बावजूद भी लोकसूचना अधिकारी द्वारा सुचना न देने पर , आवेदक द्वारा अधिनियम के तिहत धारा 19[3] के तिहत राज्य सुचना आयोग जयपुर को द्वित्य अपील की गयी, राज्य सुचना आयोग जयपुर द्वारा द्वित्य, पर अमल करते हुए ,ग्रामपंचायत, भागल भीम तिह्सिल भीनमाल जिल्ला जालोर के ग्राम सचिव को जरिये नोटिस के निर्देशित किया गया की अधिनियम के तिहत निर्धारित समयाविध २१ दिन के अंतर्गत सुचना दे ,अवगत रहे की सुचना प्रदान करने में विलम्ब के लिए सुचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धरा २०[१] में दण्डित किये जाने का प्रावधान है ...........उप सचिव \ उप रजिस्ट्रार

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