जगदीश सिंह राजपुरोहित जोड़वाड़ा

जगदीश सिंह राजपुरोहित जोड़वाड़ा
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मंगलवार, मार्च 19, 2013

भीनमाल। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में सास व ससुर को सात साल की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ओमकुमार व्यास ने सरथला निवासी मोमताराम पुत्र मनाराम पुरोहित व सरूदेवी पत्नी मोमताराम पुरोहित को दहेज हत्या के माममे में सात साल की सजा व 6 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया गया। अदम अदायकी में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 ग्वाह पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष की आरे से 4 ग्वाह पेश किए गए। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक खुमानसिंह भाटी व परिवादी की ओर से नन्दपालसिंह देवड़ा ने पैरवी की।
 यह था मामला
भागलसेफ्टा निवासी बलवंताराम पुत्र जयराम पुरोहित ने 5 फ रवरी 2010 को मोदरा थाना में रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी खेकी उर्फ लक्ष्मी का विवाह करीब ढाई साल पहले लीलाराम पुत्र मोमताराम पुरोहित के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही सास सरूदेवी, ससुर मोमताराम व ननन्द ममता आए दिन खेकी को दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे। कई बार दहेज ओर लाने के लिए मारपीट भी की। 5 फरवरी 2010 को खेकी ससुराल गई तो रात्रि में उसे जहर देकर मार दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाद में हत्या के आरोप में मोमताराम व सुरूदेवी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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