मंगलवार, मार्च 19, 2013
भीनमाल। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में सास व ससुर को सात साल की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ओमकुमार व्यास ने सरथला निवासी मोमताराम पुत्र मनाराम पुरोहित व सरूदेवी पत्नी मोमताराम पुरोहित को दहेज हत्या के माममे में सात साल की सजा व 6 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया गया। अदम अदायकी में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 ग्वाह पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष की आरे से 4 ग्वाह पेश किए गए। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक खुमानसिंह भाटी व परिवादी की ओर से नन्दपालसिंह देवड़ा ने पैरवी की।
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