जगदीश सिंह राजपुरोहित जोड़वाड़ा

जगदीश सिंह राजपुरोहित जोड़वाड़ा
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रविवार, जनवरी 08, 2012

सूचना नहीं दी, पुलिस पर 10 हजार जुर्माना

जयपुर। राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून की पालना नहीं करने पर पुलिस मुख्यालय पर दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह जुर्माना राशि दोष्ाी अधिकारियों से वसूलकर इसकी जानकारी भी देने को कहा है। साथ ही आवेदनकर्ता को सभी सूचनाएं नि:शुल्क भेजने के आदेश दिए हैं। राज्य सूचना आयोग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया था कि न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी परिपत्रों की एक कॉपी अपने पास रखें। ताकि कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार कानून के तहत संबंधित परिपत्र के बारे में जानकारी मांगे तो दिया जा सके। इसके बाद भी पुलिस मुख्यालय ने आयोग के इस निर्देश की पालना नहीं की।

एक व्यक्ति ने आयोग की ओर से परिपत्रों के संबंध में जारी निर्देश की पालना के संबंध में पुलिस मुख्यालय से जानकारी मांगी तो मुख्यालय ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दिया। इसी के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने नियमानुसार, प्रथम अपील का निस्तारण भी नहीं किया। अपीलार्थी ने यह मामला आयोग तक पहुंचा दिया। इस पर आयोग ने मुख्यालय को नोटिस भेजकर जवाब मांगा।

आयोग की नोटिस पर भी पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। आयोग के तलब करने पर पुलिस महानिरीक्षक हाजिर नहीं हुए। इस पर मुख्य सूचना आयुक्त टी श्रीनिवासन ने पत्रावलियों का निरीक्षण करने के बाद आदेश में कहा, अपीलार्थी को लंबे समय तक सूचना देने से वंचित रखा गया। आयोग ने पुलिस मुख्यालय पर दस हजार रूपए जुर्माना लगाते हुए जांच कर दंड राशि दोष्ाी अधिकारियों से वसूलने के आदेश दिए। आयोग ने अपीलार्थी को सभी सूचनाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए।

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